जिला जज वीर नायक सिंह ने बुधवार को किया उद्घाटन
Ayodhya Leagal News : सदर तहसील अयोध्या में लीगल एड क्लीनिक की शुरुआत की गई है बुधवार को जिला जज वीर नायक सिंह ने लीगल एड क्लीनिक का उद्घाटन किया और घोषणा की है कि अब यहां से कमजोर वर्ग के जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोगों को सरकारी पैनल के वकीलों की मदद मिलेगी और वकीलों की फीस सरकार की ओर से दी जाएगी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लीगल एड क्लीनिक की स्थापना सदर तहसील परिसर में की गई है। यह लीगल एड क्लीनिक सुबह 10:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक हर रोज खुला करेगा। यहां जरूरतमंदों को कानूनी सहायता मुफ्त दी जाएगी जिसमें मुकदमा लड़ने से पहले की कानूनी सलाह और मुकदमा लड़ने के दौरान वकील का चयन और उसकी फीस का भुगतान भी शामिल है। लीगल एड क्लीनिक का उद्घाटन करने पहुंचे जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष वीर नायक सिंह ने कहा कि इसका मकसद लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। यह सब को न्याय के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था है।

लीगल एड क्लीनिक क्यों है बेहद महत्वपूर्ण
अयोध्या सदर तहसील के लीगल एड क्लीनिक में 12 अनुभवी अधिवक्ताओं का पैनल बनाया गया है जो जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे। इन अधिवक्ताओं की फीस का भुगतान प्रदेश सरकार की ओर से किया जाएगा। 12 अधिवक्ताओं के अलावा कई अन्य परामर्शदाता ( पराविधिक स्वयंसेवक ) भी नियुक्त किए गए हैं जो लीगल एड क्लीनिक में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मौजूद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको यह महसूस होता है क्या आपके किसी अधिकार का हनन हो रहा है, कानूनी लड़ाई लड़कर आप अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं तो मुकदमा दायर करने से पहले एक बार इस लीगल एड क्लीनिक में पहुंचना आपके लिए समझदारी भरा काम हो सकता है। यहां परामर्श दाताओं का पैनल आपको उचित कानूनी सलाह देगा मुकदमा दाखिल करने से पहले आप के मामले के तथ्यों पर विचार कर आपको सलाह दी जाएगी कि आपको किस तरह अपने कानूनी अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए।

लीगल एड क्लीनिक से कौन-कौन ले सकता है मुफ्त कानूनी सहायता
लीगल एड क्लीनिक से जिन लोगों को लाभ मिल सकता है उनकी भी एक सूची तैयार की गई है। इस सूची में शामिल लोग ही लीगल एड क्लीनिक से सहायता पा सकते हैं। इसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नागरिक , देश में रहने वाली कोई भी स्त्री, बालक और मानसिक रुप से अस्वस्थ व्यक्ति को कानूनी सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। विधिक सहायता केन्द्र का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। यदि किसी व्यक्ति को न्यायिक प्रशासनिक एवं पुलिस से संबंधित किसी स्तर पर सहायता/सहयोग की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत स्थापित लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त पराविधिक स्वयं सेवक एवं अधिवक्ताओं से मुफ्त सलाह ले सकता है।
लीगल एड क्लीनिक के उदघाटन अवसर पर न्यायिक अधिकारी पूजा सिंह अपर जनपद न्यायाधीश 3, अमित कुमार पाण्डेय अपर जनपद न्यायाधीश 2, शैलेन्द्र सिंह यादव अपर जनपद न्यायाधीश एफ०टी०सी०2, कुलदीप सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद, रिचा वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद, राम कुमार शुक्ला उपजिलाधिकारी एवं राज कुमार पाण्डेय तहसीलदार सदर उपस्थित रहे।